Rajbhasha Hindi (राजभाषा हिन्दी)

प्रश्न: 5- राजभाषा हिन्दी के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। (Rajbhasha Hindi)
उत्तर : राजभाषा से तात्पर्य है कि संविधान द्वारा सरकारी काम काज की, प्रशासन, संसद और विधानमण्डलों तथा न्यायिक कार्यकलाप के लिए स्वीकृत भाषा।
राजभाषा शब्द का प्रयोग संविधान सभा की कार्यवाही में ‘स्टेट लैंग्वेज‘ के हिन्दी अनुवाद के रूप में किया। बाद में इसके लिए ऑफशियल लैंग्वेज, शब्द को प्रयुक्त उपयुक्त माना गया।
भारतीय संविधान में राजभाषा :
- भाग-5
- भाग-6
- भाग-7 (अनुच्छेद 343-351)
- संघ की भाषा
- प्रादेशिक भाषा
- उच्चतम और उच्च न्यायालय की भाषा
- विशेष निर्देश
संवैधानिक स्थिति :
- अनु० 120 (ⅰ) : यदि कोई व्यक्ति हिन्दी और अंग्रेज़ी बोलने में असमर्थ है तो लोकसभा था राज्यसमा अध्यक्ष उसे सदन में मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है।
- 120 (ii) : जब तक संसद निर्देश न दे संविधान के आरम्भ से 15 वर्ष की अवधि तक अंग्रेजी में वाला अंश नहीं रहेगा।
- अनु० 210 : राज्य के विधानमंडल के कार्य राज्य की राजभाषा या हिन्दी/अंग्रेजी में किए जाएंगे।
- अनु० 343 : संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी।
- अनु० 344 : संविधान आरम्भ के पाँच वर्ष बाद राष्ट्रपति आयोग का गठन करेगा और हिन्दी प्रयोग विस्तार का सुझाव देगा।
- अनु० 345 : किसी राज्य का विधानमण्डल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त या अन्य या हिन्दी को शासकीय प्रयोजन के लिए स्वीकार कर सकेगा।
- अनु० 346 : संघ द्वारा निर्धारित भाषा ही आपसी पत्रव्यवहारों की भाषा होगी।
- अनु० 347 : सज्य में लोकप्रिय मागे के अनुसार राष्ट्रपति भाषा के प्रयोग की सर्वत्र या आंशिक मान्यता दे सकेगा।
- अनु० 348 : उच्चतम न्यायलय और उच्च न्यायालय सबंधी उपबंध ।
- अनु० 349 : संसद राजमाषा संबंधी कोई विधेयक पास करेगी तो राष्ट्रपति से पूर्व मंजूरी लेनी होगी।
- अनु० 350 : भाषायी आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों पर विशेषध्यान
- अनु० 351: संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिन्दी भाषा के प्रचार प्रसार को बनाएं।
इसके अतिरिक्त संसद ने समय समय राजभाषा अधिनियम भी पारित किए है। (rajbhasha hindi)